बुलंदशहर: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये का जुर्माना
बुलंदशहर। जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में वर्ष 2003 में हुई हत्या के मामले में अली हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 12 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। मामला वर्ष 2003 का है जब अली हसन पुत्र वशीर, निवासी रुकनसराय, थाना कोतवाली नगर, ने शहनवाज नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में 13 मई 2003 को थाना कोतवाली नगर में मामला दर्ज किया गया था। अदालत में चले अभियोजन के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध छह गवाहों की गवाही दर्ज की गई। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने अली हसन को दोषी ठहराया। कोर्ट के आदेशानुसार, उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह सजा समाज में कानून और न्याय की महत्ता को दर्शाती है और यह संदेश देती है कि अपराध करने वालों को कानून के दायरे में लाकर उचित दंड दिया जाएगा। न्यायालय का यह फैसला अन्य अपराधियों के लिए भी एक सबक का काम करेगा, जिससे समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे।