रुपये, प्रलोभन या धमकी देकर ली वोट तो होगी कार्यवाही: आशुतोष शिवम
हापुड़। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गढ़-अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी गढ़ आशुतोष शिवम ने बताया कि लोकसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देना कानूनी जुर्म है। रुपये देने व लेने वाले दोनों पर मामला दर्ज किया जाएगा। सीओ ने कहा मतदाताओं को धमकाने व डराने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वोटर को कोई धमकाता है, तो वह जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल के टोल फ्री नंबर व काल सेंटर नंबर पर सूचना दे सकता है। दस हजार रुपये से अधिक की धनराशि लेकर जाने के दस्तावेज भी लोग अपने साथ रखें। उन्होंने बताया सभी को स्वतंत्र होकर मतदान किए जाने के लिए अपील की जा रही है। जबकि मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों की सूचना देने के लिए भी कहा जा रहा है। आशुतोष शिवम ने बताया कि चुनाव के दौरान जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता है या लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावाधान है। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज करने एवं निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है, कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है, या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलों की जानकारी है, तो वह पुलिस को इसकी शिकायत करें। सादी वर्दी में पुलिस टीम को इस प्रकार की कार्रवाई के लिए तैनात कर दिया जाएगा। पुलिस कर्मी अलग अलग समय में संबंधित कार्रवाई के लिए गश्त करते रहेंगे।