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अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी को सुनाई सजा

By:Robin Sharma
हापुड़। अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ासुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में आरोपी बादल द्वारा अवैध रूप से हथियार रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना पिलखुवा पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में गुरुवार को न्यायालय द्वारा बादल पुत्र राजेन्द्र निवासी मोहल्ला रमपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी मानते हुए 2 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।







