उधार की रकम वापस ना करने पर लिया कोर्ट का सहारा, गारंटी के तौर पर दिया चैक भी हुआ बाउंस

हापुड़। रकम उधार लेने के दौरान गारंटी के तौर पर दिया गया चैक खाते में पैसा न होने पर बाउंस होने पर कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने समेत रकम अदा न करने पर काटनी पड़़ेगी जेल। गढ़ क्षेत्र के गांव मानकचौक की कुसुम कौर से बाबूगढ़ क्षेत्र के रसूलपुर के फौजी नितिन ने 1.60 लाख की रकम बतौर जरूरत उधार ली थी, जिसकी गारंटी की एवज में उसने महिला को अपने बैंक खाते का चैक भी सौंप दिया था। तयशुदा समय में उधार चुकता न होने पर महिला ने संबंधित चैक को अपने खाते में लगा दिया, परंतु रकम न होने के कारण उसके बाउंस होने पर उसने गढ़ की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायिक अधिकारी वर्तिका शैलत ने अपने निर्णय में आरोपी को अर्थदंड समेत दो लाख आठ हजार की रकम अदा करने का आदेश दिया है, जिसमें से एक लाख 92 हजार की रकम पीड़ित महिला और सोलह हजार की रकम राज्य खाते में जमा होगी। अगर संबंधित पक्ष ने उक्त राशि जमा नहीं की तो उसे तीन माह का कारावास भी भुगतना होगा।