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टोल टैक्स को लेकर सामाजिक संगठन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई

By:Robin Sharma

हापुड़। अपने ही घर में आने जाने के दौरान टैक्स अदा करने के विरोध में सामाजिक संगठन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र भेजकर जांच और कार्रवाई की गुहार लगाते हुए संबंधित कंपनी पर नियम कानून की खुली अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो मानक तय किए हुए हैं, उनके तहत एक टोल से दूसरे की दूरी कम से कम पचास किलोमीटर से भी अधिक होनी जरूरी है। इसके अलावा टोल प्लाजा का संचालन नगर निकाय सीमा से दस किलोमीटर दूर होना चाहिए, ताकि संबंधित नगर निकाय में रहने वालों को आवागमन के दौरान टोल टैक्स अदा न करना पड़े। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी गढ़ में पालिका सीमा के अंदर नियमों को ताक पर रखकर टोल प्लाजा संचालित हो रहा है, जिसकी दूरी भी अमरोहा के अतरासी और हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा से मानक के अनुसार नहीं है। सामाजिक संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संघ द्वारा इस घपलेबाजी को लेकर काफी अरसे से आवाज उठाई जा रही है। परंतु जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जन सूचना में सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी कोई राहत मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

संगठन के राष्ट्रीय महासचिव पंकज लोधी राजपूत ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा है, जिसमें उल्लेख किया है कि मानकों के विपरीत गढ़ पालिका सीमा के भीतर अवैध रूप से संचालित हो रहे टोल प्लाजा को लेकर उनकी जनहित याचिका उच्च न्यायालय इलाहबाद में विचाराधीन चल रही है। परंतु इसके बाद भी मनमानी करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा टोल प्लाजा वाली सडक़ का चौड़ीकरण करते हुए एनएचएआई के तयशुदा मानकों की खुलेआम धज्जी उड़ाई जा रही हैं। पंकज लोधी का कहना है कि ब्रजघाट गंगानगरी गढ़ पालिका परिषद का अभिन्न अंग है, जिस कारण रास्ते में टोल लगने से पालिका क्षेत्र में रहने वालों को अपने ही घर में आने जाने के दौरान टैक्स अदा करना मजबूरी बनी हुई है।

लोधी का यह भी कहना है कि ब्रजघाट के पास वाले पलवाड़ा रोड से होकर बुलंशहर और अलीगढ़ समेेत कई जिलों के हजारों वाहन प्रतिदिन अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बिजनौर, संभल, बदायूं समेत गंगा पार वाले जिलों को आते जाते हैं, जिन्हें इस दौरान गढ़ में टोल पर कोई भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है। इसलिए इस दोहरे मानदंड को समाप्त कराने के लिए वर्तमान में संचालित हो रहे टोल प्लाजा को हटाकर मानक के अनुसार किसी दूसरी जगह स्थांतरित कराया जाए।

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