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चोरी के मामले में न्यायालय ने दोषी को सुनाई सजा

By:Robin Sharma

हापुड़। गुरुवार को न्यायालय ने घर में चोरी करने के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाते हुए जुर्मानी से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2023 में आरोपी सुमित द्वारा घर में चोरी करने के घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद पुलिस ने संबंधित मामले में आरोपी के खिलाफ थाना हापुड देहात पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायलय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा सुमित पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम अहमदपुरी थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ को घर में चोरी करने के मामले में दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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