नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दोषी को हुई तीन साल की सजा

हापुड़। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हापुड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में न्यायलय द्वारा आरोपी को तीन साल के साधारण कारावास और 1,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अभियोजन विभाग से शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार चौहान ने बताया कि 13 मार्च 2023 को आरोपी विपिन पुत्र श्रीनिवास निवासी ग्राम नगरीया तुला थाना बिलसंड़ा जनपद पीलीभीत द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण करने के सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर मुकदमा दर्ज कराया गया था और 12 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से और प्रभावी पैरवी की। पेश किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और गुरुवार को नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में न्यायलय द्वारा आरोपी को तीन साल के साधारण कारावास और 1,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले से जहाँ अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ है, वहीं पीड़ितों को भी जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानजय सिंह ने इस सफलता के लिए पुलिस और अभियोजन टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनपद में अपराध के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए ताकि समाज में कानून का डर बना रहे। अभियोजन विभाग से शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार चौहान, विवेचक उपनिरीक्ष कैलाश चन्द, पैरोकार हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र व कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल पुष्पा का विशेष योगदान रहा।







