बुलंदशहर: माँ से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, सुनाई सख्त सजा
बुलंदशहर। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत हुए एक जघन्य अपराध में मंगलवार को माननीय न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 51,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस सनसनीखेज मामले में, आरोपी आबिद पुत्र मोहम्मद, निवासी ग्राम अडौली, ने अपनी ही माँ के साथ दुष्कर्म किया था। घटना 16 जनवरी 2023 की है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट महज 43 दिनों के भीतर, 6 मार्च 2023 को दाखिल की गई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय में स्पीडी ट्रायल के तहत तेजी से सुनवाई कर, कुल 45 तारीखों में मामले को निपटाया गया। न्यायाधीश वरुण मोहित निगम (एडीजे/एफटीसी-2) ने इस गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 51,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज के ताने-बाने को तोड़ने वाले होते हैं और इसमें कड़ी से कड़ी सजा जरूरी है। इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई और कठोर सजा से उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के अपराधों में कमी आएगी और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।