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बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर जाने पर की जाएगी प्रतिकूल करवाई-जिलाधिकारी

बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर जाने पर की जाएगी प्रतिकूल करवाई-जिलाधिकारी

हापुड़ जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी  प्रेरणा शर्मा ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा आगामी 4 जून 2024 को मतगणना कार्यक्रम पर प्रस्तावित है अतः कोई भी जनपद स्तरीय अधिकारी बिना अनुमति के ना तो अवकाश पर जाएंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। उन्होंने सख्त निर्देश दिये है कि यदि कोई भी कार्यालय अध्यक्ष बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर जाते है या मुख्यालय छोड़ते है तो संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी।

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